नाबालिक लडकी के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी को 20 साल की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा

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फरीदाबाद- बता दें कि हरियाणा सरकार के गृह विभाग के आदेश पर चिंहित अपराधों में तीव्रता से कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई गई है। जिला फरीदाबाद की कमेटी में उपायुक्त फरीदाबाद, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, फरीदाबाद, जेल अधीक्षक व जिला न्यायवादी को नियुक्त किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बतलाया कि वर्ष 2022 में आकाश निवासी गांव पहलादपुर बडोली फरीदाबाद के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी पुत्री के साथ यौन शोषण की शिकायत दी गई थी, जिस पर महिला थाना सेन्ट्रल में मामला दर्ज किया जाकर 30 सितम्बर को आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियोग को चिंहित अपराध की श्रेणी में रखा गया था। अभियोग की सुनवाई के दौरान फरीदाबाद पुलिस द्वारा तथ्यों व साक्ष्यों आधार पर पैरवी की गई, जिस पर माननीय अदालत श्री हेम राज मित्तल, ASJ फरीदाबाद ने 11 नवम्बर को आरोपी आकाश को 20 साल की कैद व 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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