प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू

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प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप तीन के नियमों की सख्ती से पालना जरूरी : डीसी

-वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनता और विभागों को संयुक्त कार्रवाई का आह्वान

फरीदाबाद, 13 दिसंबर।

उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ग्रैप की संशोधित कार्ययोजना 21 नवंबर 2025 से पूरे एनसीआर में लागू है। हाल के दिनों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक निरंतर बढ़ते हुए आज सुबह 401 तक पहुंच गया है, जिससे वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में आ गई है। कम गति की हवाओं, स्थिर वातावरण तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों का प्रसार नहीं हो पा रहा है, वहीं पूर्वी हवाओं के कारण पीएम 2.5 का स्तर और अधिक बढ़ गया है। आईएमडी एवं आईआईटीएम के अनुसार यह स्थिति आगामी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप के चरण–III के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं नियंत्रणात्मक उपाय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

डीसी आयुष सिन्हा ने सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रैप के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें तथा आमजन से भी अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग कर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का साथ दें।

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