प्रचार बंद होने से मतदान समाप्ति तक नहीं हो सकता ओपिनियन पोल

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– किसी भी मीडिया माध्यम से नहीं कर सकते ओपिनियन पोल परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण

चरखी दादरी, 21 अगस्त। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति यानी 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पोल नहीं किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस बारे में बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान समाप्ति तक विधानसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(बी) के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी।

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