अत्याचार अधिनियम के तहत पीडि़त व्यक्तियों को समय पर उपलब्ध करवाई जाए सहायता : नगराधीश अप्रतिम सिंह

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-नगराधीश की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सतर्कता कमेटी की बैठक आयोजित

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक बुधवार को जिला सचिवालय में नगराधीश अप्रतिम सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीटीएम अप्रतिम सिंह ने अब तक अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के क्रियान्वन के बारे में कमेटी के सदस्यों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सीटीएम अप्रतिम सिंह ने कहा कि पीडि़त व्यक्तियों को नियमों व अत्याचार अधिनियम के तहत उनकी सहायता करने में संबंधित विभाग के अधिकारी देरी न करें। इसके लिए अधिकारी आपस में तालमेल स्थापित कर कार्य करें। इस अधिनियम के अधीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार किये जाने के फलस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे मारपीट, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, दुष्कर्म तथा हत्या आदि के घटित होने पर प्रदान की जाती है। इस अवसर पर सीटीएम ने कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संबंधित गतिविधियां करवाई जानी चाहिए। वहीं स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम करवाकर विद्यार्थियों को भी जागरूक करना चाहिए।

इस अवसर पर हथीन उपमंडल के लोक निर्माण विभाग के अभियंता सोनू पाल, खंड शिक्षा अधिकारी टेकचंद, राजकीय स्कूल, बसंतगढ़ के प्रधानाचार्य उदयराज, दुर्गा प्रसाद, लक्ष्मण, दुलीचंद, हरिसिंह, व सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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