अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए

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अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों मेंं संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए।

एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि कि चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थाई चुनाव कार्यालयों में सम्बन्धित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाऊडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना) से लेनी अनिवार्य है।

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