पश्चिम बंगाल राज्य को “एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड” योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश

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Front News Today: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 जून) को पश्चिम बंगाल राज्य को “एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड” योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया।

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को हो रही दिक्कतों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीर्ष अदालत ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कई सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठाने के मकसद से उनकी पंजीकरण प्रक्रिया पर भी एक आदेश सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “आप एक या दूसरी समस्या को साइट नहीं कर सकते हैं। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है।”

“एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड” योजना के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिनके पास बायोमेट्रिक सत्यापन है।

हालांकि, “एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड” योजना कई बार विवादों में रही है। इस योजना को उन राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा है जिनमें असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राशन कार्ड न होने पर भी मई 2021 तक प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को चावल, दाल जैसी सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी।

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